प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ा निर्णय, होलसेल डीलर एवं निर्माता तक पहुंचेगी निगम की टीम…

अंकुश लगाने पर्यावरण विभाग एवं पुलिस प्रशासन की ली जाएगी मदद

निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने ली स्वास्थ्य महकमे की अहम बैठक

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक ली। मुद्दा था प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर सभी स्थानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई का। बैठक में निगम भिलाई का पूरा स्वास्थ्य महकमा मौजूद रहा।

अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा सहित हेल्थ विभाग के आला अधिकारी/कर्मचारी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रमुख रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर उचित कार्यवाही के लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई।

हालांकि बाजार क्षेत्रों में निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार छापे मारकर उचित कार्रवाई कर रही है, परंतु अब इनके निर्माता एवं होलसेल डीलर तक निगम पहुंचेगा ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए मार्केट तक प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक न पहुंच पाए।

सुबह एवं रात्रि में भी इसको लेकर कार्यवाही की जा रही है वहीं जहां भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम भिलाई निगम कर रहा है लगातार जुर्माने की कार्रवाई भी जारी है।

प्रायः भिलाई के मार्केट से प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का नामोनिशान गायब हो चुका है। परंतु जो लोग चोरी छुपे बेच रहे हैं उन पर भी निगम प्रशासन की पुख्ता नजर अब रहेगी। ज्यादातर जिन इलाकों एवं मार्केट क्षेत्रों में इन प्लास्टिक का उपयोग होता है वहां पर विशेष रूप से नजर रखा जाएगा।

खासकर शराब दुकानों के समीप चखना सेंटर व अहाता पर भी विशेष रुप से टीम पहुंचेगी। इसके लिए आबकारी विभाग को भी निगम सहयोग के लिए पत्र प्रेषित करेगा ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर विशेष रूप से कार्रवाई हो सके और शहर से इसका खात्मा हो सके।

इसे हटाने के साथ ही इसका विकल्प भी निगम निर्धारित कर रहा है इसकी जिम्मेदारी ताकि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और कपड़ों के थैले एवं बर्तनों आदि का उपयोग करें इसके लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।

शादी एवं पार्टियों में होने वाले आयोजनों पर भी निगम प्रशासन नजर रखेगा और यहां पर यदि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाया गया तो ऐसे आयोजन पर भी कार्रवाई होगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ज्यादातर उपयोग होने वाले स्थानों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सजग होकर निगम कार्यवाही करने के बड़ी मंशा में है। निगम की एक विशेष टीम बड़े विक्रेताओं पर नजर रखेगी और इनको सूचीबद्ध करते हुए छापामार कार्यवाही करेगी।

यह है बैन मिला तो होगी तगड़ी कार्रवाई अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित सामग्री की बात करें तो विशेषकर इयरबड्स, बलून स्टिक, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, स्ट्रॉ, कैरी बैग, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक चम्मच एवं चाकू प्लास्टिक ट्रे, प्लास्टिक मिठाई बॉक्स, प्लास्टिक इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक झंडा, प्लास्टिक बैनर, एवं डेकोरेशन थर्माकोल भिलाई निगम में बैन है।

यदि किसी के पास यह मिला तो कार्रवाई सुनिश्चित है। सभी भिलाई शहर वासियों से अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का न ही विक्रय करें और न ही उपयोग करें।

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