नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा…

नाबालिग का घर से अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी ताराचंद साहू को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।

शुक्रवार को यह फैसला आया। आरोपी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

आर्थिक राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने सुनाया।

लोक अभियोजक संतोष कसार के मुताबिक घटना धमधा थाना क्षेत्र की है। 12 जुलाई 2021 को 14 वर्षीय नाबालिग के परिजन ने शिकायत की।

इससे पता चला कि पीड़िता घर पर अकेली थी, बाकी परिवार पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव में गया हुआ था।

इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा और पीड़िता को अपने साथ ले गया, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था, कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी का दोष सिद्ध पाया।

धारा 366 में 3 वर्ष, सौ रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *