तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की ऐश मामला : कैदियों को यातना दिए जाने का डर था, रिपोर्ट में खुलासा…

तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिल रही सुविधाओं की जांच के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं।

रिपोर्ट में तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल की सत्येंद्र जैन के साथ मिलीभगत बताई गई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए पैरा 25 में सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा में लगे कैदियों को डर था कि अगर उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें जेल में यातनाएं दी जाएंगी।

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्येंद्र जैन ने नियमों का उल्लंघन कर अपनी सेल में इसी मामले के सह-अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन के अलावा संजय गुप्ता और रमन भूरारिया (जो ईडी के दूसरे मामलों में आरोपी हैं) के साथ बैठकें कीं। ये बैठकें जेल के प्रतिबंधित घंटों के दौरान भी की गईं।

जांच रिपोर्ट में जेल में मिलाई के लिए भी नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। समिति ने बताया है कि सत्येंद्र जैन से उनकी पत्नी पूनम जैन और परिवार के अन्य सदस्य नियमों का उल्लंघन कर मिले।

आठ बार मिलीं पत्नी : रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में सत्येंद्र जैन की पत्नी आठ बार उनसे (जैन से) मिलीं।

जेल रिकॉर्ड के मुताबिक कई बार मिलाई के दौरान परिजन भी उनके साथ थे। जांच रिपोर्ट में मिलने की तिथि और समय का भी उल्लेख किया गया है।

इन्होंने दी सेवाएं

रिंकू : पॉस्को के मामले में जेल में बंद है। उसने जैन की मसाज की।

अफसर अली : पत्नी को भत्ता नहीं देने के मामले में जेल में बंद। उसने जैन के सेल को साफ किया।

मनीष : पॉस्को के मामले में बंद। जैन को बाहर का खाना दिया।

सोनू सिंह : पत्नी को भत्ता नहीं देने के मामले में बंद। सेल की सफाई की।

नियम तोड़े : भाजपा

जेल सत्येंद्र जैन को मिल रही सुविधाओं पर तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद भाजपा ने नियम तोड़ने के आरोप लगाए हैं।

भाजपा ने कहा कि पूरा तिहाड़ जेल प्रशासन जेल मैन्युअल की अवहेलना कर मंत्री को सुविधाएं देने में लगा था।

जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आप के मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को ईडी से जवाब-तलब किया है।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जैन की जमानत पर नोटिस जारी करते हुए जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि मामले में कोई अपराध से अर्जित आय नहीं है और यह केवल काल्पनिक बुनियाद पर आधारित है।

हालांकि, ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत याचिका के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *