राजस्थान के बांसवाड़ा (Banswara) जिले में शराबी क्रूर पति को सजा-ए-मौत का आदेश, पत्नी और बेटे को मार डाला था, सहम गए थे लोग…

राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा (Banswara) जिले में अपनी पत्नी और बेटे को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने फांसी की सजा (Sentence to Death) सुनाई है।

अभियुक्त ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे को लट्ठ से पीट-पीटकर मार डाला था। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का केस मानते हुए अभियुक्त को सजा-ए-मौत दिए जाने का आदेश दिया है।

यह मामला करीब साढ़े चार पहले हुआ था। उस समय यह काफी चर्चा में रहा था। अभियुक्त शराब पीने का आदी था और आए दिन झगड़ा फसाद करता था।

अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि हत्या का यह मामला बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना इलाके से जुड़ा है।

दानपुर इलाके के मातासुला गांव में 15 जून 2018 की रात करीब 2 बजे रूपा नाम के व्यक्ति ने अपने घर में पत्नी इतु उर्फ इतरी और 12 साल के बेटे दिलीप पर लट्ठ से हमला कर दोनों के सिर फोड़ दिए थे।

इस दौरान उसकी आठ साल की बच्ची रेशमा की चीखें पड़ोस में रहने वाला ताऊ हीरा निनामा ने सुनी। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो रेशमा ने बताया कि बाबा पिताजी मां और भाई को मार रहे हैं।

मां-बेटे जमीन पर पड़े थे और रूपा लट्ठ बरसा रहा था
हीरा टॉर्च लेकर मौके पर पहुंचा तो इतरी और उसका बेटा दिलीप जमीन पर निढाल पड़े थे। रूपा उन पर लट्ठ बरसा रहा था।

हीरा को देखकर रूपा वहां से भाग छूटा। बाद में हीरा ने रूपा के ही सगे भाई बदा, प्रभु और गांव के अन्य लोगों को बुलाया।

सभी मिलकर लहूलुहान मां-बेटे को छोटी सरवन सीएचसी ले गए। वहां दोनों को प्राथमिक उपचार देकर बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में इतु उर्फ इतरी की मौत हो गई।

हीरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रूपा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज कर लिया। दो दिन बाद दिलीप ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया

सुनवाई के दौरान 19 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए
इस बीच पुलिस ने इस मामले में 16 जून 2018 को आरोपी रूपा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। गवाहों के बयानों से साफ हो गया रूपा शराब का आदी है।

शराब पीकर वह आए दिन झगड़ा-फसाद करता है। उसके झगड़ों और मारपीट से गांव के लोग भी त्रस्त थे।

आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रूपा को फांसी की सजा और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *