सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की याचिका मंजूर, 21 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई…

राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जिसे सुप्रीम अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है। राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की एक अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

लेकिन, हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम मामले में आपराधिक मानहानि केस जारी रखा और राहुल गांधी ने इस मामले में दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने के लिए अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत जताई है।

इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की।

सांसदी वापस चाहते हैं राहुल गांधी
कांग्रेस की तरफ से यह अपील 15 जुलाई को दायर की गई थी, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद उच्च न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता को पुनर्जीवित करने के प्रयास को झटका देते हुए फैसला सुनाया था।

अपनी अपील में, राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि उनकी दोषसिद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि वह अपना सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकें, यह तर्क देते हुए कि दोषसिद्धि आदेश से भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोंट दिया जाएगा।

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