अब झगड़ालू और ‘गालीबाज’ मरीजों के इलाज से इनकार कर सकते हैं डॉक्टर, NMC ने बनाए ये नए नियम…

डॉक्टरों से मारपीट या गाली-गलौज करना अब भारी पड़ सकता है। डॉक्टर ऐसे मरीजों का इलाज करने से भी इनकार कर सकते हैं।

वहीं, डॉक्टर भी दवा कंपनियों से कोई गिफ्ट, यात्रा सुविधाएं आदि प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यह नए नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के मेडिकल एथिक्स कोड 2002 की जगह लेंगे। यह पहली बार है जब डॉक्टरों को अनियंत्रित और हिंसक मरीजों का इलाज करने से इनकार करने का अधिकार होगा। इस कदम का उद्देश्य डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को हतोत्साहित करना है।

डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की चल रही घटनाओं को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023 आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर अब “अपमानजनक, अनियंत्रित और हिंसक रोगियों या रिश्तेदारों” का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं।

मरीजों के प्रति आरएमपी के कर्तव्यों के तहत उल्लिखित अधिसूचना में कहा गया है, “मरीज की देखभाल करने वाला आरएमपी अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगा और उचित शुल्क का हकदार होगा।

अपमानजनक, अनियंत्रित और हिंसक रोगियों या रिश्तेदारों के मामले में, आरएमपी व्यवहार का दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट कर सकता है और रोगी का इलाज करने से इनकार कर सकता है।

ऐसे मरीजों को आगे के इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जाना चाहिए।”

अधिसूचना में कहा गया है, “मरीज के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली आपात स्थिति को छोड़कर आरएमपी यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसे सेवा देगा।

किसी मामले को स्वीकार करने के बाद, आरएमपी को मरीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही मरीज और उसके परिवार को पर्याप्त नोटिस दिए बिना मामले से हटना चाहिए।

यदि आरएमपी में बदलाव की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, रोगी को किसी अन्य आरएमपी द्वारा की गई प्रक्रिया की आवश्यकता है), तो रोगी या अभिभावक से सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। मरीज की देखभाल करने वाला आरएमपी अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगा और उचित शुल्क का हकदार होगा।”

अधिसूचना में जनता और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रति आरएमपी के कर्तव्यों के तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि आरएमपी डॉक्टर और उनके परिवार किसी भी बहाने से दवा कंपनियों या उनके प्रतिनिधियों, निजी अस्पतालों, मेडिकल डिवाइस कंपनियों या कॉर्पोरेट अस्पतालों से कोई उपहार, यात्रा सुविधाएं, नकदी, कंसल्टेशन फीस या मनोरंजन साधन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि, इसमें वेतन और लाभ शामिल नहीं हैं जो आरएमपी को इन संगठनों के कर्मचारियों के रूप में मिल सकते हैं।

इसके अलावा, नियमों में कहा गया है कि आरएमपी को सीपीडी, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि जैसी किसी भी तीसरे पक्ष की शैक्षिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें दवा कंपनियों या संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रायोजन शामिल हो।

आरएमपी के पारिश्रमिक के अधिकार के तहत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि मरीज की जांच या इलाज से पहले कंसल्टेशन फीस की जानकारी मरीज को दी जानी चाहिए।

इसमें कहा गया है, “सूचित निर्णय लेने के लिए मरीज को सर्जरी या इलाज की लागत का एक उचित अनुमान प्रदान किया जाना चाहिए। यदि संकेत के अनुसार फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो आरएमपी मरीज का इलाज करने या उसका इलाज जारी रखने से इनकार कर सकता है।”

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