एमपी में बच्चे से कुकर्म के आरोप में मदरसे का कर्मचारी अरेस्ट, बचाव में उतरा मौलवी…

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मदरसे के कर्मचारी को 10 साल के लड़के से कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को वारदात की जानकारी देते हुए कहा कि बड़गोंदा थाना क्षेत्र के एक मदरसे में रहकर पढ़ने वाले 10 साल के लड़के से संस्थान के 20 साल के कर्मचारी ने दो अगस्त को दोपहर में कथित तौर पर कुकर्म किया।

आरोपी ने कुकर्म के दौरान लड़के के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को आपबीती सुनाई, तो वह उसे जान से मार डालेगा।

पीड़ित बालक का मदरसे के दूसरे लड़कों से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इस पर मदरसे के एक शिक्षक ने बच्चे से कहा था कि विवाद शांत होने तक वह आरोपी कर्मचारी के कमरे में सो जाया करे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुकर्म का शिकार होने के बाद पीड़ित लड़के ने एक राहगीर का मोबाइल फोन लेकर अपनी मां को आपबीती सुनाई।

पीड़ित लड़के की मां ने अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराया।

आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार करके एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि मदरसे के नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले की विस्तृत जांच जारी है।

इस बीच, मदरसे के एक मौलवी ने दावा किया कि एक शख्स ने उनसे पांच लाख रुपये की मांग करते हुए धमकी दी थी कि यदि यह रकम नहीं दी गई, तो वह बच्चे से गलतबयानी करा कर मदरसे के खिलाफ केस दर्ज कराएगा।

मौलवी ने यह दावा भी किया कि बच्चा और आरोपी मदरसा कर्मचारी अलग-अलग जगहों पर सोते थे।

वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि हमें मदरसा प्रबंधन से धन की कथित अवैध मांग को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *